बहिबल कलां गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट रद्द करने के मामले में जो याचिका दायर की है, उस पर जल्द सुनवाई करने की जो अर्जी दायर की थी, वह अर्जी सोमवार को वापस ले ली है। अब सैनी की इस याचिका पर आईजी परमराज सिंह उमरानंगल और इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह की याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट 26 फरवरी को एक साथ सुनवाई करेगा।
सैनी ने याचिका में कहा है कि इस मामले में 21 अक्तूबर 2015 में एफआईआर दर्ज की गई और पांच साल की जांच में उसका नाम नहीं आया था। अब पांच साल बाद राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें फंसा दिया गया है और उसका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। इसे निराधार बताते हुए सैनी ने चार्जशीट रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।
बतां दे कि इससे पहले शुक्रवार को जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री ने सैनी की इस अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए इसे अन्य बैंच को रेफर कर दिया था। सोमवार को जस्टिस अलका सरीन की बैंच के समक्ष सैनी की अर्जी पर सुनवाई हुई तो बैंच ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसके चलते सैनी ने अपनी अर्जी वापस ले ली और बैंच ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है।
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